बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना: अंतरजातीय विवाह करने पर मिलेंगे 2.5 लाख रुपए, जानिए कैसे

बिहार सरकार ने समाज में जातिवाद की मानसिकता को बदलने और अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 की शुरुआत की है। केंद्र सरकार के इस कदम से राज्य के उन नवविवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता मिलेगी जो अलग-अलग जातियों से होते हैं। इस योजना के अंतर्गत योग्य जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली जातिवाद की सोच को खत्म करना और लोगों को अंतरजातीय विवाह के लिए प्रेरित करना है। बिहार सरकार ने यह योजना इसलिए शुरू की ताकि पिछड़ी जातियों को समान अधिकार और सम्मान मिल सके। योजना का लाभ उठाने के लिए जोड़ों को विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के उद्देश्य

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है ताकि समाज में जातिवाद का भेदभाव कम हो सके। योजना के अंतर्गत उन जोड़ों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिनमें पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति का हो। योजना को डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर-कास्ट मैरिज भी कहा जाता है।

यह योजना अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है, ताकि ऐसे जोड़े आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में बिना किसी भेदभाव के जीवन जी सकें।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ

  1. प्रोत्साहन राशि: इस योजना के तहत जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  2. दो किस्तों में भुगतान: प्रोत्साहन राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। पहले 1.5 लाख रुपए विवाह के तुरंत बाद दिए जाएंगे, और शेष 1 लाख रुपए 3 साल बाद ब्याज सहित प्रदान किए जाएंगे।
  3. सुविधाजनक प्रक्रिया: राशि का भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा ताकि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो सकें।
  4. गलत जानकारी की स्थिति: यदि किसी लाभार्थी द्वारा गलत जानकारी दी जाती है, तो उसे दी गई राशि वापस करनी होगी।

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बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता

  1. लाभार्थी को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  3. आवेदन विवाह के एक वर्ष के भीतर करना होगा।
  4. विवाहित जोड़े में से एक व्यक्ति पिछड़ी जाति का होना चाहिए।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड (दोनों के)
  2. पैन कार्ड
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. जन्म प्रमाण पत्र
  5. वोटर आईडी कार्ड
  6. मैरिज सर्टिफिकेट
  7. शादी का कार्ड
  8. जाति प्रमाण पत्र
  9. शादी की तस्वीर (दोनों साथ में)
  10. मोबाइल नंबर
  11. बैंक खाता पासबुक
  12. पासपोर्ट साइज फोटो (दोनों की)

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: http://ambedkarfoundation.nic.in/
  2. वेबसाइट से योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।
  3. फॉर्म में मांगी गई जानकारी को सही तरीके से भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  4. भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों को संबंधित विभाग में जमा करें।

योजना की यह प्रक्रिया सरल और सीधी है। इस योजना का उद्देश्य समाज में व्याप्त जातिवाद को खत्म करना और सभी को समान अवसर देना है।

सारांश में, बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से, सरकार जातिवाद को खत्म करने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। यदि आप या आपके परिचित इस योजना के योग्य हैं, तो जल्द ही आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।

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